बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पूर्व सलवा जुडूम कर्मियों की सेवा शर्तों और अधिकारों से जुड़े मामले में राज्य शासन सहित अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस कृष्णा राम महापात्रा की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने सुरेश कुमार उर्फ सुरेश निषाद की याचिका पर सुनवाई करते हुए संबंधित पक्षों को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
मामले की अगली सुनवाई छह सप्ताह बाद निर्धारित की गई है। हाईकोर्ट के इस निर्देश के बाद अब संबंधित प्रतिवादियों का जवाब मामले की आगे की सुनवाई में महत्वपूर्ण होगा।
सेवा शर्तों और अधिकारों से जुड़ा है मामला
पूर्व सलवा जुडूम कर्मियों की सेवा शर्तों और अधिकारों को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता सुरेश कुमार उर्फ सुरेश निषाद की ओर से उठाए गए मुद्दों पर सुनवाई करते हुए डिवीजन बेंच ने राज्य शासन सहित अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर उनका पक्ष जानना चाहा है।
अदालत ने प्रतिवादियों को अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में याचिका में की गई विशिष्ट मांगों और शासन के खिलाफ उठाए गए विस्तृत आधारों का उल्लेख नहीं है।
अगली सुनवाई पर टिकी नजरें
हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई छह सप्ताह बाद रखी है। अब संबंधित पक्षों के जवाब और न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की सुनवाई होगी।
फिलहाल, अदालत ने नोटिस जारी कर प्रतिवादियों से जवाब मांगा है। इस स्तर पर मामले में अंतिम फैसला या याचिकाकर्ता के पक्ष में कोई अंतिम राहत दिए जाने की जानकारी सामने नहीं आई है।
Author: cg24x7



