शिक्षिका से छेड़छाड़ और मारपीट का दोषी शिक्षक विवेक गुप्ता को सरकार ने किया बर्खास्त, 26 सितंबर से प्रभावी हुआ आदेश

बिलासपुर। महिला शिक्षिका से छेड़छाड़ और मारपीट के मामले में दोषी ठहराए गए शासकीय शिक्षक विवेक गुप्ता को शिक्षा विभाग ने सेवा से बर्खास्त कर दिया है। तखतपुर न्यायालय से सजा मिलने के बावजूद शिक्षक बेलमुंडी स्कूल में ड्यूटी कर रहा था। मामले में शिक्षा विभाग ने कार्रवाई करते हुए उसे शासकीय सेवा से पदच्युत करने का आदेश जारी किया है।

संयुक्त संचालक शिक्षा ने जारी किया आदेश

संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बिलासपुर ने 23 अक्टूबर 2026 को शिक्षक विवेक गुप्ता की बर्खास्तगी का आदेश जारी किया। आदेश के अनुसार, उसे सेवा से पदच्युत करने की कार्रवाई 26 सितंबर 2026 से प्रभावी मानी गई है। महिला शिक्षिका से छेड़छाड़ और मारपीट के मामले में न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद विभागीय स्तर पर यह कार्रवाई की गई है।

सजा के बाद भी स्कूल में कर रहा था ड्यूटी

इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह सामने आया कि तखतपुर न्यायालय से सजा मिलने के बावजूद संबंधित शिक्षक बेलमुंडी स्कूल में अपनी ड्यूटी कर रहा था। अब शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर उसकी सेवा समाप्त कर दी है। शिक्षा विभाग की कार्रवाई से सरकारी कर्मचारियों को स्पष्ट संदेश महिला शिक्षिका के साथ छेड़छाड़ और मारपीट जैसे गंभीर मामले में दोषसिद्धि के बाद की गई यह कार्रवाई शासकीय सेवकों के आचरण और जवाबदेही के लिहाज से महत्वपूर्ण है। सरकारी सेवा में अनुशासन और निर्धारित आचरण नियमों का पालन अनिवार्य है। ऐसे मामलों में न्यायालय के फैसले के बाद विभागीय कार्रवाई भी संबंधित नियमों के अनुसार की जाती है।

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Author: cg24x7

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