बिलासपुर। रायपुर बार एसोसिएशन चुनाव पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। 17 अप्रैल को होने वाला बार एसोसिएशन का चुनाव स्थगित कर दिया गया है। जस्टिस एन के चंद्रवंशी के सिंगल बेंच ने स्टे ऑर्डर जारी कर दिया है। प्रतिवादी नियमों में प्रावधान नहीं बता पाए। पुरुषों को 50% आरक्षण देने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई।
उल्लेखनीय है कि, 17 जनवरी को होने जा रहे रायपुर बार एसोसिएशन चुनाव में पुरुषों को दिए गए 50% के आरक्षण के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी। याचिका पर सुनवाई के दौरान नाराजगी जाहिर करते हुए हाईकोर्ट जस्टिस नरेश कुमार चंद्रवंशी ने निर्देश दिया है कि पुरुषों को दिए गए आरक्षण को तत्काल हटाया जाए नहीं तो कल ही रोक लगा दिया जाएगा। 17 अप्रैल को रायपुर बार एसोसिएशन का चुनाव होना है।
इस चुनाव को लेकर निर्वाचन अधिकारी ने पुरुषों के लिए 50% आरक्षित कर दिया था। इसको लेकर एक नया विवाद खड़ा हुआ। हाइकोर्ट में दायर याचिका पर पैरवी कर रही अधिवक्ता हमीदा सिद्दीकी ने बताया कि संविधान में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 30% का आरक्षण निर्धारित किया है, न्याय के क्षेत्र में महिलाएं भी योगदान देती है। लेकिन यहां महिलाओं के आरक्षण को छोड़ पुरुषों को 50% आरक्षण दे दिया गया है। इस पर आज सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए निर्देश दिया है कि पुरुषों को दिए गए 50% के आरक्षण को तत्काल हटाया जाए नहीं तो कल ही की सुनवाई में इस पर रोक लगा दिया जाएगा।
Author: cg24x7




