रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार के अधीन काम करने वाले करीब साढ़े चार लाख शासकीय सेवकों और उनके परिवार की आर्थिक सुरक्षा के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इस काम के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से एक एमओयू किया गया है। खास बात ये है यह बीमा पूरी तरह मुफ्त होगा। कर्मियों को अपना सैलेरी अकांउट एसबीआई में सैलेरी पैकेज अकांउट में बदलना होगा। अगर किसी कर्मी की सामान्य दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को एक करोड़ रुपए और हवाई दुर्घटना में मृत्यु पर परिजनों को 1 करोड़ 60 लाख रुपए तक देने का प्रावधान है। यही नहीं, एसबीआई ने एमओयू में कई और सुविधाएं देने का वादा भी किया है।
राज्य में शासकीय सेवकों की सेवाकाल के दौरान आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर शासन की ओर से एक्सग्रेसिया के रूप में 50 हजार रुपए दिए जाने का प्रावधान था। बतौर बीमा इसके अलावा कोई अन्य सुविधा का प्रावधान नहीं था, लेकिन अब सरकारी कर्मियों और उनके परिवारों को कई तरह से बीमा सुरक्षा मिलेगी। सरकार के वित्त विभाग ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ एमओयू किया है और ये व्यवस्था 4 जनवरी 2026 से लागू हो गई है। स्टेंट बैंक से एमओयू होने के बाद छत्तीसगढ़ राज्य के नियमित शासकीय अधिकारियों, कर्मचारियों को सामान्य मृत्य पर एक करोड़ रुपए (व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के तहत उनके परिजनों को मिलेंगे। इसके साथ ही 10 लाख रुपए ग्रुप टर्म लाइफ (जीटीएल) के तहत मिलेंगे, लेकिन अगर कर्मी की मृत्य हवाई दुर्घटना में होती है तो एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस (एएआई) 1 करोड़ 60 लाख रुपए मिलेंगे।
दुर्घटना में मृत्यु होने पर 100 लाख रुपये का पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर के साथ हवाई दुर्घटना बीमा कवर 1 करोड़ 60 लाख स्थायी पूर्ण विकलांगता पर 1 करोड़ स्थायी आंशिक विकलांगता पर अधिकतम 80 लाख रुपये तक विकलांगता बीमा राशि मौजूदा नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार दिया जाएगा।परिवार का परिवहन (दुर्घटना स्थल पर पहुंचने के लिए तत्काल 2 परिवार के सदस्यों द्वारा किए गए यात्रा का खर्च) अधिकतम 50 हजार रुपए तक मिलेंगे। बीमा के संबंध में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा ने कहा है कि, शासन की पहल से एसबीआई के साथ ये एमओयू हुआ है। शासकीय कर्मियों और उनके परिजनों की आर्थिक सुरक्षा बढ़ेगी।एसबीआई। पर्सनल लोन (एक्सप्रेस क्रेडिट) 10 लाख रुपये तक का इंश्योरेंस कवर (आतंकवादी, नक्सलवादी, राष्ट्र-विरोधी, विदेशी दुश्मन गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई में ड्यूटी के दौरान मृत्यु के मामले में कवर किए गए पुलिस, अर्धसैनिक, पुलिस बलों के लिए लागू होगा। 10 लाख का अतिरिक्त पीएआई कवर भी इसी वर्ग के कर्मियों को मिलेगा।
इंश्योरेंस (डेथ) कवर की स्वीकार्यता पर लागू होगा। दुर्घटना के समय पुरुष बच्चे के लिए अतिरिक्त 8 लाख रुपये तक या लड़की के लिए 10 लाख रुपये (18-25 साल की उम्र) (पीएआई का 25 प्रतिशत) मिलेगा। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के अधिकारियों, कर्मचारियों के मौजूदा सैलेरी अकाउंट को स्टेट गवर्नमेंट सैलेरी पैकेज में बदल दिया जाएगा। एसबीआई ग्रुप के सबसे बड़े एटीएम नेटवर्क का इस्तेमाल बिना किसी चार्ज के, बैंक द्वारा समय-समय पर तय की गई निकासी राशि की सीमा के अधीन होगा। अन्य बैंकों के एटीएम का इस्तेमाल बिना किसी चार्ज के, बैंक द्वारा समय-समय पर तय की गई निकासी राशि की सीमा के अधीन होगा। एटीएम इंटरनेट, मोबाइल बैंकिंग, योनो के जरिए कहीं भी बैंकिंग की सुविधा मिलेगी। मुफ्त शॉपिंग-कम- एटीएम, डेबिट कार्ड, ज्वाइंट अकाउंट होल्डर्स के लिए मुफ्त सप्लीमेंट्री शॉपिंग-कम-एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड की सुविधा मिलेगी।
ऐड-ऑन कवर पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस (डेथ) कवर की स्वीकार्यता पर लागू होगा। जलने के मामलों में प्लास्टिक सर्जरीः अधिकतम 10 लाख रुपये तक. दवाइयों का आयात अधिकतम 5 लाख रुपये तक, एम्बुलेंस शुल्कः अधिकतम 50 हजार रुपए तक, एयर एम्बुलेंस शुल्क अधिकतम 10 लाख रुपये तक, दुर्घटना के बाद कोमा में मृत्यु (48 घंटे से अधिक) अधिकतम 5 लाख रुपये तक 6. पार्थिव शरीर का परिवहनः अधिकतम 50 हजार रुपए दिए जाएंगे। पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस (मृत्यु) कवर की स्वीकार्यता पर लागू होगा। हकदार पर्सनल एक्सीडेंटल (डेथ) इंश्योरेंस कवर का 20 प्रतिशत तक 5 लाख रुपये एक लड़की के लिए और अधिकतम 10 लाख रुपये 2 लड़कियों के लिए (दुर्घटना के समय 18-25 साल की उम्र)।
Author: cg24x7



