रायपुर। छत्तीसगढ़ में होली के दिन भी शासकीय शराब दुकानों को खोले जाने के मामले में राज्य सरकार बैकफुट पर आ गई है। सरकार ने इस आदेश को वापस ले लिया है। यानी अब हर बार की तरह इस बार भी होली के दिन शराब की दुकानें बंद रहेंगी। बताया जा रहा है कि यह फैसला लोगों की सुरक्षा, कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा शांति पूर्ण रूप से होली पर्व को मनाया जा सके, इसके मद्देनजर लिया गया है।
शासन ने चालू वर्ष से 7 ड्राई डे में से 3 ड्राई डे जिसमें होली, मुहर्रम और महात्मा गांधी की पुण्यतिथि 30 जनवरी को मुक्त किया था। इन तीनों ड्राई डे के दिन भी प्रदेश में शराब की दुकानों के साथ अहाता खोलने का आदेश जारी हुआ था। इस आदेश के तहत 30 जनवरी महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के दिन शराब की दुकानों के साथ अहाते भी खुले रहे। हालांकि इसका विपक्षी दलों ने पुरजोर जोर विरोध किया था। पूर्व में जारी आदेश के तहत होली में रंग-गुलाल खेलने के दिन भी शराच दुकान अहाता को खोले जाने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन अचानक इस मामले में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने घोषणा कर दी कि होली के दिन शराब दुकानें नहीं खुलेंगी। इस घोषणा के अनुरूप इस संबंध में मंगलवार को आचकारी विभाग ने आदेश भी जारी किया है, जिसके तहत अब रंग-गुलाल खेलने के दिन शराब की दुकानों-अहातों को बंद रखने कहा है।
आबकारी विभाग के विशेष सचिव देवेंद्र सिंह भारद्वाज ने होली के दिन शराब दुकान-अहाता बंद रखने संबंधित आदेश जारी किया है। इस आदेश में आबकारी विभाग से शराब पिलाने का लाइसेंस प्राप्त होटल, बार, रेस्टोरेंट एवं क्लब में भी होली के दिन शराब परोसने पर प्रतिबंध लगाया है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले संचालकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई किए जाने की चेतावनी दी गई है।
प्रतिबंध के बाद भी होली के दिन कुछ होटल, क्लब, रेस्टारेंट एवं बार में चोरी छिपे शराब परोसी जाती है। इसके अलावा कई लोग अवैध रूप से शराब की बिक्री करते हैं। इसके अलावा होली के कुछ दिन पहले अवैध रूप से शराब की तस्करी-परिवहन जैसे कई मामले पिछली होली के दौरान सामने आ चुके हैं। इसे देखते हुए विभाग ने जिला, संभाग और राज्य स्तरीय टीमें गठित करने के निर्देश दिए हैं। ये सभी टीमें होली के दिन शराब परोसने, अवैध शराब की बिक्री एवं परिवहन करने वालों पर नजर रखेगी।
Author: cg24x7




