रायपुर, 30 सितंबर 2026। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में शासकीय महाविद्यालयों में अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति नीति में संशोधन, फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री किए जाने के निर्णय का अनुसमर्थन और पूर्व अग्निवीर सैनिकों के लिए आरक्षण लागू करने संबंधी भर्ती नियमों को मंजूरी सहित कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।
अतिथि व्याख्याता नीति-2026 को कैबिनेट की मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में लागू अतिथि व्याख्याता नीति-2024 में प्रशासकीय अनुमोदन के बाद जारी संशोधित नीति-2026 का कार्योत्तर अनुमोदन किया।
संशोधित नीति में मेरिट सूची तैयार करने से जुड़ी व्यवस्था को अधिक स्पष्ट किया गया है। यदि मेरिट सूची में एक ही श्रेणी के दो अभ्यर्थियों के अंक समान होते हैं, तो ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी को वरीयता देने का प्रावधान किया गया है।
अनुभव के लिए निर्धारित अधिकतम 30 अंकों की व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। अब शासकीय महाविद्यालय के साथ-साथ राजकीय विश्वविद्यालय में एक शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम पांच माह अध्यापन कार्य पूरा करने पर 5 अंक दिए जाएंगे। पूर्व नीति में राजकीय विश्वविद्यालय में प्राप्त अध्यापन अनुभव को लेकर यह लाभ स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं था।
विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं को पुनर्नियोजन का अवसर
कैबिनेट ने शासकीय महाविद्यालयों के साथ राजकीय विश्वविद्यालयों के विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं के पूर्व कार्यानुभव का उपयोग करते हुए उन्हें रिक्त पदों पर पुनर्नियोजन का अवसर देने का निर्णय लिया है।
इसके अलावा अतिथि व्याख्याताओं के मानदेय निर्धारण में मौजूद विसंगतियों को दूर करने के लिए कालखंड आधारित व्यवस्था के स्थान पर कार्य-दिवस आधारित मानदेय व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया गया है।
बैठक में अतिथि व्याख्याताओं और अन्य अतिथि शैक्षणिक अमले के कार्य-दायित्व, कार्य-अवधि और आकस्मिक अवकाश से संबंधित प्रावधानों को भी स्पष्ट किया गया है।
फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री किए जाने के फैसले का अनुसमर्थन
मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री द्वारा 10 सितंबर 2026 को फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री किए जाने की घोषणा के परिपालन में वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी आदेश का अनुसमर्थन किया।
इसके तहत फिल्म के प्रदर्शन के दौरान दर्शकों से प्रवेश के लिए देय राज्य माल एवं सेवा कर (SGST) के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति सिनेमाघरों को की जाएगी।
पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण के भर्ती नियम मंजूर
कैबिनेट ने पूर्व अग्निवीर सैनिकों के लिए राज्य की सिविल सेवाओं के तृतीय श्रेणी पदों में 10 प्रतिशत आरक्षण लागू करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
इस आरक्षण का लाभ पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक तथा जेल विभाग में जेल प्रहरी जैसे पदों पर पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा।
आरक्षण को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा पूर्व अग्निवीर सैनिक भर्ती नियम, 2026 तैयार किए हैं। मंत्रिपरिषद ने इन नियमों को मंजूरी दे दी है।
इन भर्ती नियमों में पूर्व अग्निवीरों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें, भर्ती के मापदंड, आरक्षण तथा चयन प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान निर्धारित किए गए हैं।
युवाओं और उच्च शिक्षा से जुड़े फैसलों पर जोर
30 सितंबर की कैबिनेट बैठक के फैसलों में एक ओर उच्च शिक्षा संस्थानों में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति एवं मानदेय व्यवस्था को अधिक स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है, वहीं दूसरी ओर पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण को लागू करने के लिए नियमों को अंतिम रूप दिया गया है। इसके साथ ही फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री किए जाने से संबंधित प्रशासनिक प्रक्रिया को भी कैबिनेट ने औपचारिक मंजूरी दी।
Author: cg24x7



